थानाध्यक्ष सहसपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया गया कि दिनांक: 29-11-2019 को वादी श्री मनोज कुमार गुप्ता निवासी: 177 विष्णु क...
थानाध्यक्ष सहसपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया गया कि दिनांक: 29-11-2019 को वादी श्री मनोज कुमार गुप्ता निवासी: 177 विष्णु कालोनी, निकट विवेकानंद विद्या मंदिर, टनकपुर चम्पावत द्वारा थाना सहसपुर पर लिखित सूचना दी कि उनकी पुत्री उम्र 17 वर्ष सहसपुर में एक प्राइवेट कालेज में अध्ययनरत है। कुछ समय पूर्व उसकी मुलाकात अभिनव कुमार यादव पुत्र लालजी यादव निवासी चौबे छपरा, थाना खेती बलिया, उत्तर प्रदेश, उम्र 24 वर्ष से हुई थी। उक्त व्यक्ति द्वारा उनकी पुत्री से दोस्ती कर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करते हुए उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की तथा उसका पीछा करते हुए उसके काॅलेज डीआईएमएस शंकरपुर सहसपुर पहुँच गया। उक्त सूचना पर थाना सहसपुर पर सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौराने विवेचना आरोपी अभिनव कुमार यादव को पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही हेतु थाना सहसपुर पर बुलाया गया, जिसे पूछताछ के पश्चात एंव अग्रिम साक्ष्य संकलन की कार्यवाही हेतु सुरक्षा की दृष्टि से थाना सहसपुर के हवालात में रखा गया, जो आज दिनांक: 30-11-2019 की प्रातः हवालाती कम्बल के किनारों को कील से बांधकर उसमें लटका हुआ पाया गया। जिसे तत्काल् सीएचसी सहसपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशानुसार सर्वप्रथम मृतक के परिजनों को उक्त घटना से अवगत कराया गया। घटना के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशानुरूप जिलाधिकारी देहरादून को उपरोक्त प्रकरण की सूचना देते हुए अग्रिम कार्यवाही करने, मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून को चिकित्सको का पैनल गठित कर मृतक का पोस्टमार्टम कराने तथा पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराये जाने एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून को मृतक के पंचायतनामे की कार्यवाही तथा उक्त प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने हेतु पत्राचार करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण व की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट प्रेषित की गई है।
उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त प्रकरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा निम्न विभागीय कार्यवाही की गयी है।
1- उक्त घटना के परिप्रेक्ष्य में प्रारम्भिक रूप से लापरवाही परिलक्षित होने पर रात्रि अधिकारी हे0कां0प्रो0 महेन्द्र सिंह नेगी तथा हे0कां0प्रो0 सर्वेश कुमार को तत्काल् प्रभाव से निलम्बित किया गया।
2- उक्त घटना की निष्पक्ष जांच हेतु थानाध्यक्ष सहसपुर उ0नि0 पी0डी0 भट्ट तथा विवेचक म0उ0नि0 लक्ष्मी जोशी को लाइन हाजिर किया गया है।
3- उक्त प्रकरण की विभागीय जांच पुलिस अधीक्षक नगर को सौंपी गयी है।