, गदरपुर के धार्मिक स्थलों तथा बरात घरों में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के उद्देश्य से गदरपुर एसडीएम ने गदरपुर थाना परिस...
, गदरपुर के धार्मिक स्थलों तथा बरात घरों में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के उद्देश्य से गदरपुर एसडीएम ने गदरपुर थाना परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए इस पर बोलते हुए एसडीएम गदरपुर अब्ज प्रसाद बाजपेई ने कहा कि हाईकोर्ट के एक निर्णय के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग परिसर के अंदर की आवाज तक ही सीमित होगा चाहे वह किसी भी धर्म के ध्वनि विस्तारक लगे हो इसका अनुपालन करने के लिए पुलिस तथा प्रशासन को सूचित किया जा सकता है यदि कोई इन नियमों को नहीं मानता है तो उक्त धार्मिक स्थल पर ₹ एक लाख जुर्माने के साथ ही सजा का भी प्रावधान है यदि कोई नाबालिग पुलिस को सूचित करता है तो उसका नाम व मोबाइल नंबर गुप्त रखा जाएगा सूचित करने के लिए पुलिस तथा 112 को भी सूचना दे सकते हैं
इस मौके पर बोलते हुए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गदरपुर के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ग्रोवर ने कहा कि गदरपुर तथा क्षेत्र के कई अन्य गुरुद्वारों ने 6 माह पूर्व ही तनिक विस्तारक यंत्र का प्रयोग बंद कर दिया था जिससे कि अन्य लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े तथा हम उम्मीद करते हैं कि अन्य धर्मों के लोग भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे