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क्वांरटाइन के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

प्रदेश के प्रवासी अन्य प्रांतों में उनके संबंध में चरणबद्ध तरीके से शासन के स्तर से उनको वापस लाने की कार्यवाही प्रचलित है। इसी क्रम में का...

प्रदेश के प्रवासी अन्य प्रांतों में उनके संबंध में चरणबद्ध तरीके से शासन के स्तर से उनको वापस लाने की कार्यवाही प्रचलित है। इसी क्रम में काफी संख्या में प्रवासी अपने गांव या शहर में वापस आ चुके हैं। जो वापस आने के लिए प्रक्रिया है उसमें एक महत्वपूर्ण बिन्दु होम क्वांरटाइन का है। उसका मकसद ये है कि वापस आने पर 14 दिन तक होम क्वांरटाइन में अपने अपने घर पर रहना अनिवार्य है क्योंकि इससे संक्रमण को फैलने से रोका जाएगा। जो व्यक्ति इस होम क्वांरटाइन को गैर जिम्मेदाराना तरीके से यदि तोड़ के बाहर आते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्यवाही हो सकती है।14 दिन अनिवार्य रूप से होम क्वांरटाइन का विधिवत पालन करें और यदि कहीं ऐसा होता है कि किसी को आपको लगता है कि इन लोगों ने उल्लंघन किया है। इस संदर्भ में आप पुलिस का जो नंबर है डायल 112 उस पर आप सूचना दे सकते हैं। डिटेल देते हुए और पुलिस कंट्रोल रूम फिर संबंधित जनपद के थाने और प्रशासन को अवगत कराएगा और नियम अनुसार ऐसे लोगों के विरुद्ध जो विधि अनुसार कार्यवाही वो भी की जाएगी।