लॉकडाउन-4 के तहत जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी केंद्र और राज्य कार्यलय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे लेकिन कार्यलय में सिर्फ ...
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लॉकडाउन-4 के तहत जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी केंद्र और राज्य कार्यलय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे लेकिन कार्यलय में सिर्फ शासकीय कार्य ही हो पायेगा!साथ ही कार्यलय में भीड़ न जमा हो उसके लिए जनता का कार्यलय में आना पूरी तरह से वर्जित रहेगा!वही जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव से जानकारी देते हुए बताया की अगर किसी को कार्यलय में काम है तो वह कार्यलय के बाहर बने ड्राप बॉक्स में अपना पत्र डाल सकता है या फिर ईमेल और फैक्स भी कर सकते है!