राज्य सरकार की ओर से होटल,मॉल्स और धार्मिक स्थलों को खोले जाने की गाइडलाइन के तहत जिला प्रशासन ने अनलॉकडाउन में देहरादून नगर निगम क्षेत्र और...
राज्य सरकार की ओर से होटल,मॉल्स और धार्मिक स्थलों को खोले जाने की गाइडलाइन के तहत जिला प्रशासन ने अनलॉकडाउन में देहरादून नगर निगम क्षेत्र और कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में सोमवार से होटल,मॉल्स और धर्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे दी है।लेकिन देहरादून नगर निगम में बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून जनपद से लगे गढ़ी केंट,क्लेमनटाउन और केटेन्मेंट जोन में भी यह गाइडलाइन प्रभावी नही होगी।जिला प्रशासन द्वारा पुलिस को आज निर्देशित किया है जहाँ भी होटल,मॉल्स और धार्मिक स्थल खोले गए है तो उनको बंद करने के आदेश दिए है।और यह व्यवस्था शासन के अग्रिम आदेश तक इसी गाइडलाइन के अनुसार पालन करना होगा।
देहरादून में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे है और बढ़ते मामलों को देखते हुए सबसे अधिक काँटेमेन्ट जोन नगर निगम क्षेत्र में है।जिसके चलते राज्य सरकार ने होटल,मॉल्स और धार्मिक स्थल देहरादून निगम क्षेत्र में खोले जाने की अनुमति नही दी है।साथ ही देहरादून नगर निगम के अलावा जहा भी अनुमति मिली है वहा गाइडलाइन के अनुसार ही पालन करना होगा।
जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में देहरादून जनपद में कुल 33 काँटेमेन्ट जोन है और यह काँटेमेन्ट जोन विकासनगर,डोईवाला,देहरादून नगर निगम और रिक्षिकेश निगम में है और सबसे ज़्यादा देहरादून नगर निगम क्षेत्र में है।वही आज शासन से अनलॉकडाउन के निर्देश मिले है,उसमे देहरादून नगर निगम का क्षेत्र और काँटेमेन्ट क्षेत्र को छोड़कर होटल,मॉल्स ओर धर्मिक स्थल को खोले जाने की गाइडलाइन है।इसके अनुसार देहरादून नगर निगम से लगता हुआ गड़ी केंट और क्लेमनटाउन में कैंटोमेंट क्षेत्र में होटल,मॉल्स ओर धर्मिक स्थल गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।लेकिन नगर निगम क्षेत्र में किसी ने आज धार्मिक स्थल खोले है तो उनको पुलिस द्वारा बंद कराया गया है।और जब तक अग्रिम आदेश नही होते है तब तक सभी बंद रहेंगे।शासन का यह निर्णय देहरादून में बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है