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अब नही लगेंगे ऑटो में मीटर ऑटो चालकों को मिली राहत ,ऑटो चालकों में खुशी की लहर

आज राज्य परिवहन अपीलीय न्यायधिकरण की अदालत कहकशा खान द्वारा आज वर्ष पुराने मामले में दिया फैसला अपीलार्थी की और से शिवा वर्मा अधिवक्ता व विप...


आज राज्य परिवहन अपीलीय न्यायधिकरण की अदालत कहकशा खान द्वारा आज वर्ष पुराने मामले में दिया फैसला अपीलार्थी की और से शिवा वर्मा अधिवक्ता व विपक्षी की और से शासकीय अधिवक्ता कमल रावत प्रस्तुत हुए !
आर टी ओ व पुलिस द्वारा जो दबाव बनाया जारहा था उस किराया मीटर में माननिये ट्रिब्यूनल द्वारा ऑटो रिक्शा  के हक़ में फैसला दिय गया है 
“यह स्पष्ट किया जाता है कि ऑटो रिक्शा में किराया / टैक्सी मीटर लगाने के बारे में निर्णय मोटर अधिनियम 1988 द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकता है और अन्यथा नहीं।”


जिसको लेकर ऑटो चालकों में खुशी का मोहल है ऑटो चालकों के कहना है कि इस आदेश हम लोगो को काफी राहत मिलेगी क्योकि मीटर लगाने के नाम पर हमसे वसूली की जा रही थी और मीटर की कोई गारंटी भी नही दी जा रही थी  अब हम लोगो को काफी राहत इससे मिलेगी