जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 के साथ पठित नियमावली के नियम-6 में ...
जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 के साथ पठित नियमावली के नियम-6 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद सहारनपुर में स्थित नियोजनो के साप्ताहिक बंदी के संबंध में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए अपवादों को छोडकर वर्ष 2020 के लिये जनपद सहारनपुर कीे समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान हेतु सहारनपुर क्षेत्र के विभिन्न स्थानो के लिये साप्ताहिक बन्दी दिवस स्वीकृत कर दी गयी है। जिसके तहत बेहट, रामपुर मनिहारान, गंगोह, नागल एवं छुटमलपुर में सोमवार को, तीतरो, सरसावा, अम्बेहटा पीर में बुद्ववार को, नानौता में बृहस्पतिवार को, नकुड में शुक्रवार को, चिलकाना एवं गागलहेडी में शनिवार तथा छुटमलपुर में सोमवार को, देवबन्द में रविवार को सहारनपुर-1 में सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र की समस्त दुकाने एवं वाणिज्य अधिष्ठान समस्त ब्यूटी पार्लर व नाई की दुकान, कोर्ट रोड स्थित पुस्तक व स्टेशनरी विक्रेताओ को छोडते हुए मंगलवार को, सहारनपुर-1(कोर्ट रोड) पुस्तक व स्टेशनरी की दुकाने हेतु रविवार को, सहारनपुर-2 शक्तिचालक प्रतिष्ठान हौजरी उद्योग, समस्त वुड कार्विंग की दुकाने, आरा मशीने, वाणिज्य अधिष्ठान जो शक्तिचलित है हेतु शुक्रवार को साप्ताहिक बंदी अवकाश घोषित किया जाता है।