गत 30 अगस्त 2016 को मंसूरपुर में अवैध संबंधों का विरोध किए जाने पर पत्नी द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत मंसूरपुर डिस्टलरी क...
गत 30 अगस्त 2016 को मंसूरपुर में अवैध संबंधों का विरोध किए जाने पर पत्नी द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत मंसूरपुर डिस्टलरी के कर्मचारी यूसुफ की गलाघोंट कर हत्या कर दिए जाने के सनसनीखेज मामले में आरोपी म्रतक की पत्नी सईदा 30 व उसके प्रेमी संदीप 26 को उम्र कैद व 60- 60 हज़ार रुपए का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडी जे 7 पूनम राजपूत की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता मौहम्मद अंजुम खान व पुष्पेंद्र चौधरी ने पैरवी की।
गौरतलब हैं कि गत 2016 को पत्नी के साथ अवैध संबंधों का विरोध करने पर मंसूरपुर डिस्टलरी के कर्मचारी यूसुफ की हत्या कर दी गई थी। यूसुफ व संदीप एक ही संस्थान में कर्मचारी थे। इसलिये संदीप का यूसुफ के घर आना जाना था। फिर उसने यूसुफ की पत्नी सईद से अवैध संबंध बना लिए। इस को लेकर यूसुफ के घर में मनमुटाव रहने लगा. अवैध संबंधों में रुकावट बने यूसुफ की हत्या करा दी गई ।