कोरोना वायरस का विश्वभर में आपदा के रूप में प्रकोप फैल रहा है जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता करते हुए...
जिलाधिकारी ने आदेश दिये हैं कि जो छात्र/छात्रा परीक्षा से सम्बन्धित नहीं है तथा जिन अध्यापकों व कार्मिकों की परीक्षा में ड्यूटी व तैनाती नही हैं उनका 31 मार्च 2020 तक वायरस संक्रमित के दृष्टिगत विद्यालय /संस्थान में प्रवेश वर्जित रहेगा।
जिलाधिकारी ने कोराना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए जनपद में संचालित समस्त जिम सेन्टर एवं स्वीमिंग-पुल तथा क्लब को 31 मार्च 2020 तक बन्द रखने के आदेश दिये हैं। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों/पुलिस क्षेत्राधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग को जनपद में आदेशों का अनुपालन करवाने के निर्देश दिये हैं। आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में इसे गम्भीरता से लिया जाएगा और उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मरीज को लाने लेजाने वालो के लिए अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है